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बिना लाइसेंस कुत्ते पालने पर नगर निगम सख्त, शपथ पत्र और लाइसेंस बनवाना जरूरी

लखनऊ। नगर निगम ने बिना लाइसेंस पालतू कुत्ते पालने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा की टीम ने जोन-4 के लोहिया पार्क, विराट खंड, विशाल खंड और 1090 चौराहे जैसे क्षेत्रों में सुबह 6:30 बजे से लाइसेंस चेकिंग अभियान चलाया गया।

इस दौरान प्रवर्तन दल और डॉग कैचिंग स्क्वॉड ने बिना लाइसेंस 6 कुत्तों के मालिकों से 30,000 का जुर्माना वसूला। मौके पर 6 नए लाइसेंस भी जारी किए और कुल ₹34,400 नगर निगम के कोष में जमा की गई। अभियान के दौरान एक गोल्डन रेट्रीवर और एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते को बिना लाइसेंस पकड़ा गया, जिन्हें जुर्माना जमा करने के बाद छोड़ा गया। कई लोग अपने कुत्तों को लेकर भागते दिखे और कुछ ने नगर निगम की टीम को प्रभावित करने की कोशिश की, जिन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं, कुछ पालतू कुत्तों के मालिक लाइसेंस और वैक्सीनेशन कार्ड के साथ नियमों का पालन करते पाए गए।
लखनऊ में पालतू कुत्तों की संख्या करीब 10,000 है। लाइसेंस के लिए रैबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और श्वान नियंत्रण उपविधि 2003 के पालन का शपथ पत्र अनिवार्य है। लोग नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन लाइसेंस बनवा सकते हैं या लालबाग स्थित पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय में कार्य दिवस पर आवेदन कर सकते हैं। संपर्क के लिए जयंत सिंह (9511156792) और अफसर अली (9721095021) उपलब्ध हैं। पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने पालतू कुत्तों के मालिकों से लाइसेंस बनवाने और डॉग वॉक के दौरान माउथ गार्ड और स्कूप का उपयोग करने की अपील की।

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