उत्तर प्रदेश

अतर्रा डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति के सदस्य पद से हटाना गैरकानूनी : चौहान

चित्रकूट इंटर कॉलेज कर्वी के प्रधानाचार्य बोले तथाकथित लोगों ने मनमाने तरीके से उन्हें प्रबंध समिति से हटाया है वह न्यायालय में करेंगे मुकदमा

चित्रकूट। चित्रकूट इंटर कॉलेज कर्वी के प्रधानाचार्य डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अतर्रा बांदा की प्रबंध समिति के साधारण सभा की कार्यकारिणी से उन्हें निष्कासित करना विधिसम्मत नहीं है यह तो जिम्मेदार लोगों की मनमानी और गैर कानूनी कृत्य है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि वह अतर्रा महाविद्यालय अतर्रा प्रबंध समिति के लंबे समय से साधारण सभा के सदस्य रहे हैं, लेकिन सहायक रजिस्ट्रार द्वारा बिना उनका पक्ष जाने और बिना नोटिस जारी किए ही सदस्य पद से निष्कासित कर दिया गया है जो संवैधानिक नहीं है। प्रधानाचार्य डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान ने कहा कि कुछ तथाकथित लोगों ने और समिति के सहायक रजिस्ट्रार ने उनकी मान मर्यादा और सामाजिक छवि धूमिल करने का काम किया है। क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं इससे उनकी छवि खराब करने का कुत्सित प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि वह इस अन्याय के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे और न्याय की मांग करेंगे। प्रधानाचार्य ने कहा कि एजुकेशन कोड में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य प्रबंध समिति में सदस्य नहीं हो सकता। उन्होंने यह तर्क दिया कि जब अशासकीय कॉलेज का प्रधानाचार्य चुनाव लड़ सकता है क्योंकि अशासकीय कॉलेज का प्रधानाचार्य या शिक्षक सरकारी सेवक नहीं होता है वह जब राजनीति कर सकता है तो किसी प्रबंध समिति में वैधानिक पद पर भी रह सकता है। क्योंकि यह पद अवैतनिक और बिना लाभ वाले पद हैं। प्रधानाचार्य ने कहा कि जो चार लोगों की सदस्यता समाप्त की गयी है, कानूनी रूप से उनकी सदस्यता वैधानिक है। मनमानी और सोसायटी के सहायक रजिस्टार से लेनदेन करके कुछ तथाकथित लोगों ने गैर कानूनी तरीके से सदस्यता समाप्त करायी है। वह न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय की शरण में जायेंगे। उन्होंने बताया कि पूर्व में स्वर्गीय दीनानाथ पांडे डिग्री कॉलेज के प्राचार्य होते हुए भी वह कई कॉलेजों के प्रबंधक रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रबंध समिति में तथाकथित लोग मुझसे व्यक्तिगत खुन्नस रखते हैं इसलिए जानबूझकर मनमानी तरीके से समाज में मेरी छवि धूमिल करने के उद्देश्य से ऐसा गैर कानूनी कार्य किया है। जिन लोगों ने छवि धूमिल करने का प्रयास किया है उनके खिलाफ मान हानि का मुकदमा व्यक्तिगत रूप से किया जायेगा।

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