उत्तर प्रदेश

धोखाधड़ी कर 6 लाख रुपए हड़पने के मामले में आरोपी को मिली अग्रिम ज़मानत

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विनोद कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी कर 6 लाख 30 हजार रुपए हड़पने लेने के मामले में आरोपी को राहत दे दी। बसनी विशेनपुरा थाना बड़ागाव निवासी आरोपी सोहन लाल शर्मा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की दशा में एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुनिल कुमार मिश्र ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थी के परिचित बसनी बाजार थाना बडागाँव निवासी सोहन लाल शर्मा प्रार्थी के कम पढ़े-लिखे होने का लाभ उठाकर प्रार्थी को झाँसा देकर प्रार्थी के रुपए ऐठने की नियत से अपने आपको भारतीय जीवन बीमा कम्पनी का एजेन्ट बताया। आरोपी सोहन लाल शर्मा भारतीय जीवन बीमा निगम की पालिसी के जरिए प्रार्थी को काफी लाभांश प्राप्त कराने का छलावा देकर 1 मई 2019 को एक करोड रुपए बीमा धन प्राप्त होने का प्रलोभन देकर बीमा पालिसी जिसकी प्रिमियम (किस्त) प्रति तिमाही 125930/- रु० का संचालित कराया। आरोपित हमारे परिचय पत्र के कागजातों को लिया और कुछ अपने कागजातों पर हम प्रार्थी से हस्ताक्षर कराया। कागज पर क्या लिखा था न तो हमको बताया और न ही समझाया। 1 मई 2019 से 16 अक्टूबर 2020 तक की प्रिमियम राशि का नगद भुगतान आरोपित को अपने पालिसी के किश्तो को नियत अवधी के अन्दर करता रहा है। 16 अक्टूबर 2020 तक प्रार्थी द्वारा जमा की गयी प्रिमियम राशि के भुगतान की पावती रसीद भी अभियुक्त द्वारा हम प्रार्थी को प्राप्त कराता रहा है। 16 अक्टूबर 2020 के बाद की कुल 5 प्रिमियम किश्तों की मु०-630000/- रु० प्रार्थी ने अभियुक्त को दिया किन्तु आरोपित द्वारा उसकी जमा प्रिमियम किश्तों की राशि की कोई पावती रशीद प्रार्थी को नहीं दिया। रशीद का तकादा करने पर अभियुक्त 1 द्वारा हीला- हवाली किया जाने लगा। आरोपितों नाबालिक या सरकारी कर्मचारी नहीं है तथा न ही प्रस्तुत घटना के बाबत किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन है। आरोपित द्वारा एक व्यक्ति जस्ता विकास अधिकार एल०आई०सी० शाखा पहाड़िया सारनाथ बताते हुए प्रार्थी के घर लाया बातचीत कराकर यह आश्वासन दिया कि आपको भुगतान की रशीद व पालिसी, चालू कर दी जाएगी। दस पन्द्रह दिन समय लगेगा और हम प्रार्थी को झांसा देकर चले गये। प्रार्थी ने एक शिकायती पत्र -02 मार्च 2024 को एल० आई० सी० शाखा पहड़िया सारनाथ को दिया किन्तु कोई समुचित कार्यवाही न कर तथ्य विहिन आधारों पर प्रार्थी द्वारा नकद भुगतान किए गए 5 प्रिमियम किश्तों मु०-6,30,000/- रुपया अपने विकास अधिकारी के साथ मिलकर हड़प लिया गया है। 6 मार्च 2024 को आरोपित सोहन लाल शर्मा ने प्रार्थी से मिलकर कहा कि आप लिखा-पढ़ी में शिकायत मत कीजिए थोड़ा समय दीजिए हम आपसे लिए गए प्रिमियम की सम्पूर्ण किश्तों की सम्पूर्ण राशि को भी आपको वापस देंगे तथा आपके नुकसान की पूरी भरपाई भी करेंगे। कई बार मुलाकात करने पर आरोपित हीला-हवाली करते हुए अन्त में 1 अक्टूबर 2024 को भरे बाजार में हम प्रार्थी को धमकी दिया कि हम तुमसे प्राप्त किये गए प्रिमियम राशि का कोई भी पैसा वापस नहीं करेंगे तुम्हें जो करना हो कर लो। तुम्हारी तरह हमने कइयों का पैसा पालिसी खुलवाने व खोलने के नाम पर हड़प लिया है। हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया दुबारा तकादा करोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा।

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