उत्तर प्रदेश

न्यायालय द्वारा चोरी के आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

चित्रकूट । पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डी0)/एफटीसी सुश्री सोनम गुप्ता द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2012 धारा 380,411 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त मुन्नालाल पुत्र भगवानदीन निवासी राघोपुरी,सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 3500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उल्लेखनीय है कि दिनाँक 20.03.2012 को वादी बृजेन्द्र कुमार रावत निवासी राधोपुरी सीतापुर थाना कोतवली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी कि अभियुक्त मुन्नालाल द्वारा नवनिर्मित भवन में रखे लोहे के सामान कीमत करीब 16 हजार रूपये चोरी कर ले जाना । सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2012 धारा 380,411 भादवि0 बनाम मुन्नालाल पुत्र भगवानदीन उपरोक्त पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 इन्द्रपाल सिंह बुन्देला द्वारा को सुपुर्द की गयी। उपरोक्त उ0नि0 द्वारा आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 24.03.2012 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

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