उत्तर प्रदेश

पांच दिवसीय पीएलबी प्रशिक्षण हुआ संपन्न

चित्रकूट – सभी चयनित 10 पी एल वी मेंबरों का प्रशिक्षण जिला न्यायिक प्राधिकरण विभाग में चल रहा था। जिसमे हर दिन पैनल में अलग-अलग मिले दायित्वो के क्रम में पहले दिन श्रीमती नीलू मैनवाल सचिव/ अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शोषित वंचितों पिछड़ों के निशुल्क कानूनी सहायता सहित सभी वर्गों के लिए समान कानून की संरक्षता सामान के लिए विस्तार से बताया।
अनुच्छेद 39A और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 और NALSA विनियम। मौलिक अधिकार जिसमें अनुच्छेद (14,15,16,19,21,22), मौलिक कर्तव्य और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं तथा सभी धाराओं के विषय में विस्तार से जानकारी कौशलेश सिंह (वरिष्ठ अधिवक्ता) द्वारा दिया गया ।
दूसरे दिन पारिवारिक कानून (विवाह कानून, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण, अभिरक्षा और संरक्षकता, न्यायिक पृथक्करण और तलाक)
रुद्र प्रसाद मिश्रा पैनल अधिवक्ता द्वारा दी गई।
आपराधिक कानून (न्यूनतम आवश्यक ज्ञान, विशेष रूप से, जमानत, गिरफ्तारी आदि। धारा 357ए सीआरपीसी, जेल मैनुअल और कैदी अधिनियम आदि के तहत कैदियों के अधिकार] की जानकारी विनोद कुमार सिंह जे.डी.अभियोजन द्वारा दी गई ।
संपत्ति कानून (विरासत, अचल संपत्ति का हस्तांतरण, पंजीकरण, राजस्व कानून।
बुनियादी सुनने, संचार, अवलोकन कौशल और मसौदा तैयार करने का कौशल।
सचिन कुमार दीक्षित सिविल जज (एसडी) चित्रकूट द्वारा दी गई ।
तीसरे दिन श्रम कानून (न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923, असंगठित श्रमिक कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1979, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षेप में), नालसा योजना (असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को विधिक सेवाएं) योजना, 2010 के अंतर्गत विधिक सहायता। क्षतिपूर्ति और उनको मिलने वाले लाभ की जानकारी महेंद्र कुमार शुक्ला जिला श्रम विभाग अधिकारी द्वारा दी गई।
मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (पेंशन, अंत्योदय, कृषक बीमा स्नेक बाइट बोरवेल डेथ तालाब में डूबने से डेथ आय जाति निवास खतौनी आधार विरासत (धारा 33 )बीमा आदि एवं सरकार द्वारा छतिपूर्ति में मिलने वाली सहायता आदि के विषय में विस्तार से पूजा साहू उप जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा बताया गया ।
एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम की जानकारी शशिकांत यादव ए.पी.ओ. द्वारा दी गई ।
बच्चों से संबंधित कानून-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, गुमशुदा बच्चे, कारखाना अधिनियम 1948, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के विषय में विस्तार के साथ
अंजलिका प्रियदर्शिनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम, चित्रकूट द्वारा बताया गया।
चौथे दिन चौथे दिन जेंडर सेंट्रिक लाँ वूमेन लाँ- समान पर पारिश्रमिक अधिनियम 1976 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 की जानकारी एडवोकेट राहुल शर्मा मेडिएटर द्वारा दी गई।
गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 गर्भ धारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की जानकारी एडवोकेट कुलदीप सिंह असिस्टेंट ladc द्वारा दी गई । इंपॉर्टेंट प्रोविजन आफ आईपीसी सेक्शन 509 354 376 304 भी 366 498 ए 494 डावरी प्रोविजनल एक्ट 1961 की जानकारी एडवोकेट योगेंद्र सिंह असिस्टेंट ladc द्वारा दी गई। पांचवें दिन विजिट टू गवर्नमेंट ऑफिसेज (वन स्टाफ सेंटर, डीएम ऑफिस, समाज कल्याण विभाग, वृद्धाआश्रम, कोतवाली चित्रकूट) एंड कोर्ट्स उपरोक्त सभी के भ्रमण परिचय के उपरांत विद्वान जजों एवं अधिवक्ताओं के पैनल की उपस्थिति में संपन्न हुई ।

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