छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर : IPS जीपी सिंह हुए बहाल, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर : केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से आईपीएस जीपी सिंह को पुनः सेवा में बहाल किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर यह आदेश जारी किया है. इस आदेश में 20 जुलाई 2023 को पारित निलंबन आदेश को खारिज करते हुए उसी दिनांक से आईपीएस जीपी सिंह को पद पर बहाल किया गया है.

आईपीएस जीपी सिंह क्यों किए गए निलंबित : आईपीएस जीपी सिंह की आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी हुई थी. 1 जुलाई 2021 में एसीबी की टीम ने उनके पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा सहित 15 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति सहित कई संवेदनशील दस्‍तावेज पाए गए थे. छापे से मिली संपत्ति के आधार पर एसीबी ने एक तरफ जीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार की धाराओं में एफआईआर दर्ज किया था. वहींं दूसरी ओर सरकार ने 5 जुलाई 2021 को उन्हें सस्पेंड कर उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था.

गृह मंत्रालय ने 2023 में किया निलंबित : जीपी सिंह ने इस कार्रवाई के खिलाफ 9 जुलाई 2021 को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उसमें सीबीआई जांच की मांग की. मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद उन्हें मई 2022 में उन्हें जमानत मिली थी. इस पूरे वाकये के बाद सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस जीपी सिंह को भारत सरकार ने कंप्लसरी रिटायर कर दिया था. जब आईपीएस को कंप्लसरी रिटायर करने का फैसला लिया गया था, तब उनकी सर्विस के आठ साल बचे थे.

आईपीएस जीपी सिंह की सेवा में बहाली : जीपी सिंह 1994 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं, जिन्हें 20 जुलाई 2023 गृह मंत्रालय के आदेश के तहत सेवानिवृत्त किया गया था. इस आदेश को आईपीएस जीपी सिंह ने कैट में चुनौती दी, जिसके बाद केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने 10 अप्रैल 2024 गृह मंत्रालय का आदेश रद्द कर दिया. साथ ही उन्हें सेवा में बहाल करने और सभी लाभ देने के भी निर्देश दिए. इसके बाद गृह मंत्रालय ने CAT के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने 23 अगस्त 2024 को याचिका खारिज कर दी थी.

जीपी सिंह के बहाली के आदेश जारी : इसके बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की. इस याचिका को 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश जारी किया है. साथ ही उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेजी है.

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