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ट्रंप को कोर्ट से झटका: कर्मचारियों को पैसे देकर इस्तीफा दिलाने की योजना पर रोक

वाशिंगटन। एक संघीय जज ने गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना पर गुरुवार को अस्थायी रोक लगा दी जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन देकर संघीय कर्मचारियों से इस्तीफों की मांग की गई थी।

अदालत का यह फैसला मध्यरात्रि की उस अंतिम समयसीमा से कुछ घंटे पहले आया है जब संघीय कर्मचारियों को इस योजना के तहत इस्तीफे देने थे। इस योजना को आम बोलचाल में बायआउट कहा जा रहा है।

इस्तीफा देने की समयसीमा को अगली सुनवाई के बाद

बोस्टन में अमेरिकी जिला जज जॉर्ज ओ टूल जूनियर ने ट्रंप प्रशासन की योजना की वैधानिकता पर कोई राय व्यक्त नहीं की। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिया कि वे योजना के तहत इस्तीफा देने की समयसीमा को अगली सुनवाई के बाद तक बढ़ा दे। कई श्रम संघों ने इस योजना को चुनौती दी है।

हजारों स्वास्थ्य कर्मियों को भी निकालने की तैयारी

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, व्हाइट हाउस अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग के हजारों कर्मियों को बर्खास्त करने के एक्जीक्यूटिव आदेश पर काम कर रहा है। यह आदेश अगले हफ्ते आ सकता है। इसके तहत फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर्स फार डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और अन्य स्वास्थ्य एजेंसियों को कुछ प्रतिशत कर्मचारियों को बर्खास्त करना होगा।

जन्मजात नागरिकता मामले में कोर्ट ने लगाई रोक

जन्मजात नागरिकता मामले में ट्रंप प्रशासन को एक और झटका लगा है। दो दिनों में एक दूसरे संघीय न्यायालय ने अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले माता-पिता के बच्चों के लिए जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दिया है।

जज ने संविधान के प्रति प्रशासन के व्यवहार की निंदा की

सिएटल में अमेरिकी जिला न्यायाधीश जान कफेनौर ने गुरुवार को संविधान के प्रति प्रशासन के व्यवहार की निंदा की और कहा कि ट्रंप एक कार्यकारी आदेश के साथ इसे बदलने की कोशिश कर रहे थे।

नवीनतम कार्यवाही मैरीलैंड संघीय न्यायाधीश द्वारा आप्रवासियों के अधिकार समूहों और गर्भवती महिलाओं से जुड़े एक अलग लेकिन इसी तरह के मामले में राष्ट्रव्यापी रोक जारी करने के ठीक एक दिन बाद हुई, जिनके जल्द ही पैदा होने वाले बच्चे प्रभावित हो सकते हैं।

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