उत्तर प्रदेश

धार्मिक उपयोग के आधार पर संपत्तियों पर दावा करने की अनुमति गई थी

फतेहपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल, खागा विधायक कृष्णा पासवान, अयाह शाह विधायक विकास गुप्ता, जहानाबाद विधायक राजेंद्र पटेल मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल ने कहा वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत तमाम तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच पल रही है। इन भ्रांतियां को दूर करने के लिए 3 मई से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग-अलग वार्ड और अलग-अलग विधानसभा में जाकर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के बारे में विस्तार से बताएंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि इस संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? उन्होंने कहा 2013 अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड न्यूनतम जांच और संतुलन के साथ एकतरफा रूप से संपत्तियों को वक्फ घोषित कर सकते थे। खास तौर पर विवादास्पद उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ प्रावधान के माध्यम से जिसके तहत केवल लंबे समय तक धार्मिक उपयोग के आधार पर संपत्तियों पर दावा करने की अनुमति गई थी। इससे मनमाने ढंग से संपत्ति के दावे, अतिक्रमण और सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने सहित कई मुद्दे सामने आए। वर्तमान अधिनियम वक्फ प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाब देही बढाने मनमाने ढंग से संपत्ति अधिग्रहण को रोकने तथा धार्मिक स्वतंत्रता और समानता से संबंधित संवैधानिक चिताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा की इन्हीं सब जवाब देही को बताने के लिए भाजपा कार्यकर्ता लोगों के पास जाकर बताएंगे की जो बेवजह जमीन कब्जा की गई है और उनके पास कागजात नहीं है उनकी जांच जिलाधिकारी करेंगे और ऐसी संपत्तियों को चिन्हित भी कर लिया गया है। शीघ्र ही उस पर भी कार्य भी शुरू होगा। इस अवसर पर जिला महामंत्री उदय लोधी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष रमीज खां, पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज शुक्ला, अतुल त्रिवेदी भी मौजूद रहे।

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